देहरादून में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, कई स्थलों पर अनधिकृत प्लॉटिंग व निर्माण ध्वस्त और सील
एमडीडीए ने अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की
एमडीडीए ने जारी किया संदेश: बिना स्वीकृति कोई निर्माण या प्लाटिंग नहीं चलेगी
अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ MDDA का बुलडोज़र अभियान, पुलिस बल के साथ कार्यवाही सम्पन्न
देहरादून : 27 सितम्बर 2025,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सचिव के आदेशों के अनुपालन में आज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई करते हुए अनधिकृत प्लॉटिंग और निर्माणों पर बुलडोज़र चलाया। कार्रवाई के दौरान एमडीडीए टीम के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा।
🔹 सेलाकुई क्षेत्र में कार्रवाई
आदेश संख्या 2750 सी-0397/एस-सेलाकुई/2025 के अंतर्गत ग्राम चकराता रोड, रेशम बोर्ड स्थित श्री डी.सी. बंसल की 20 बीघा अनधिकृत प्लॉटिंग ध्वस्त की गई।
आदेश संख्या 2749 एल-0066/एस-सेलाकुई/2025 के तहत श्री गुलशेर, शेरपुर सेलाकुई की 10 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई।
🔹 सहसपुर क्षेत्र में कार्रवाई
आदेश संख्या 2753 L-0048/S-सहसपुर/2025 के अंतर्गत मानवेंद्र पुंडीर, हिंदूवाला सभावाला, शिमला बाईपास रोड की 40 बीघा अनधिकृत प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया।
आदेश संख्या 2747 सी-0557/एस-सहसपुर/2025 के तहत सलमान, मेन चकराता रोड, खुशहालपुर के अनाधिकृत निर्माण को सील किया गया।
🔹 हर्बर्टपुर क्षेत्र में कार्रवाई
आदेश संख्या 2754 L-0061/S-हर्बर्टपुर/2025 के तहत राशिद, कल्याणपुर धर्मावाला चौक की 8 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई।
आदेश संख्या 2251 सी-0336/एस-हर्बर्टपुर/2025 के तहत नरेंद्र चौहान, ग्राम आदूवाला, शिमला बाईपास रोड के अनाधिकृत निर्माण को सील किया गया।
आदेश संख्या 2752 सी-0867/एस-हर्बर्टपुर/2025 के अंतर्गत राकेश अग्रवाल, धर्मावाला रोड के अनाधिकृत निर्माण को सील किया गया।
देहरादून, 27 सितंबर 2025
एमडीडीए ने अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने सचिव के आदेशानुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई करते हुए अनधिकृत और चालानशुदा प्लॉटिंग तथा निर्माणों पर बुलडोज़र चलाया। इस कार्रवाई के दौरान एमडीडीए टीम के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
मुख्य कार्रवाई क्षेत्र एवं विवरण:
- सेलाकुई क्षेत्र:
- डी.सी. बंसल, चकराता रोड, रेशम बोर्ड – 20 बीघा अनधिकृत प्लॉटिंग ध्वस्त।
- गुलशेर, शेरपुर – 10 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त।
- सहसपुर क्षेत्र:
- मानवेंद्र पुण्डीर, हिंदूवाला सभावाला – 40 बीघा अनधिकृत प्लॉटिंग ध्वस्त।
- सलमान, मेन चकराता रोड, खुशहालपुर – लगभग 35×30 फीट के अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया।
- हरबर्टपुर क्षेत्र:
- राशिद, कल्याणपुर धर्मावाला चौक – 8 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त।
- नरेन्द्र चौहान, ग्राम आदूवाला, शिमला बाईपास रोड – अनधिकृत निर्माण सील।
- राकेश अग्रवाल, धर्मावाला रोड – अनधिकृत व्यवसायिक निर्माण सील।
अन्य निर्देश और सुरक्षा उपाय:
ध्वस्तीकरण और सीलिंग कार्यों के दौरान संबंधित थानाध्यक्षों, नायब तहसीलदार, क्षेत्रीय अभियंता/अवर अभियंता और नाजिर को स्थल पर उपस्थित रहकर कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। विपक्षी को पहले ही “कारण बताओ नोटिस” और निर्माण रोकने के आदेश दिए जा चुके थे, किन्तु कोई वैध मंजूरी नहीं प्रस्तुत की गई।
एमडीडीए ने स्पष्ट किया कि अवैध और अनधिकृत निर्माण/प्लॉटिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। ध्वस्तीकरण और सीलिंग के दौरान किसी भी प्रकार की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या आदेश का उल्लंघन करने पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।