आठ अगस्त बरेली की एक अदालत ने 31 वर्ष पुराने बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अब्दुल कय्यूम ने बृहस्पतिवार को यह आदेश जारी किया।
बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह साजवान ने बताया कि गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी को गिरफ्तार करने के लिए दल गठित किए गए हैं।
साहू के वकील अनिल भटनागर ने अदालत में अर्जी देकर कहा कि उनके मुवक्किल को बुखार आ रहा है और वह कम रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी पीड़ित है।
साथ ही उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि बुखार पीड़ित किसी व्यक्ति को न तो अदालत और न ही अदालत प्रांगण में आने दिया जाए,लेकिन अदालत ने इस अर्जी को ख़ारिज करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
अदालत में इस मामले के अन्य आरोपी बजरुद्दीन, नरेश और जगदीश के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त करने की भी अर्जी लगायी गई थी,लेकिन अदालत ने अर्जी ख़ारिज कर उन्हें जेल भेज दिया।
इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
यह मामला संपत्ति विवाद के चलते नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की 11 जून 1990 को की गई से जुड़ा है। इस मामले में जैन दंपति की बेटी प्रगति ने प्राथमीकि दर्ज कराई थी।
प्राथमीकि में कहा गया था कि चार-पांच लोग उनके घर में चाकू और डंडे लेकर घुस आए थे और उन्होंने उनके माता-पिता की हत्या कर दी। इस घटना में प्रगति और उनकी बहन प्रेरणा भी घायल हो गई थीं।
पुलिस की जांच में इस मामले में कई नाम सामने आए थे,बाद में साहू सहित 11 लोगों को आरोपित किया गया था।