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मृतक प्रकरण में लापरवाही के आरोप पर निलम्बन आदेश

आदेशः

उ०नि० ना०पु० कुन्दन सिंह रौतेला, थानाध्यक्ष आई०टी०आई०, उ०नि० ना०पु० प्रकाश बिष्ट, कोतवाली आई०टी०आई०, जनपद ऊधमसिंहनगर जिनके विरूद्ध निम्नांकित आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित / प्रचलित है, को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है:-

“मृतक सुखवन्त सिंह पुत्र तेजा सिंह निवासी पैगा, कोतवाली आई०टी०आई० के प्रकरण में बरती गयी घोर लापरवाही एवं उदासीनता के सम्बन्ध में”

02- निलम्बन की अवधि में उ०नि० ना०पु० कुन्दन सिंह रौतेला, थानाध्यक्ष आई०टी०आई०, उ०नि० ना०पु० प्रकाश बिष्ट, कोतवाली आई०टी०आई० को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की धनराशि अर्द्ध औसत वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे कार्मिक को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

03- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि उ०नि० ना०पु० कुन्दन कुन्दन सिंह रौतेला, थानाध्यक्ष आई०टी०आई०, उ०नि० ना०पु० प्रकाश बिष्ट, कोतवाली आई०टी०आई० इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

04- निलम्बन की अवधि में उ०नि० ना०पु० कुन्दन सिंह रौतेला, थानाध्यक्ष आई०टी०आई०, उ०नि० ना०पु० प्रकाश बिष्ट, कोतवाली आई०टी०आई० नियमानुसार पुलिस लाईन में रहेंगे।

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