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उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के चयन ट्रायल 14 जुलाई से : रेखा आर्या

उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के चयन ट्रायल 14 जुलाई से : रेखा आर्या

देहरादून : 6 जुलाई, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के चयन ट्रायल की तिथियां तय कर दी गई हैं।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गांव-गांव में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।

रेखा आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के चयन ट्रायल 14 जुलाई से शुरू होंगे। चयन प्रक्रिया ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, वार्ड, विकासखंड और जनपद स्तर पर चरणबद्ध ढंग से आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी तथा प्रत्येक पात्र खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने का समान अवसर मिलेगा।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 से 23 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के चयन ट्रायल 1 अगस्त से शुरू होंगे। दोनों योजनाओं के माध्यम से चयनित खिलाड़ियों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

खेल मंत्री ने प्रदेश के सभी पात्र खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों से अपील की कि वे समय पर पंजीकरण कर निर्धारित तिथियों पर ट्रायल में भाग लें। उन्होंने जिला क्रीड़ा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चयन प्रक्रिया का सफल, पारदर्शी और समयबद्ध संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी खिलाड़ी को असुविधा न हो। सरकार का लक्ष्य खेलों को जन-जन तक पहुंचाना यक्षऔर उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करना है।

जानिए किस योजना में क्या मिलेगी सुविधा?

मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना (8 से 14 वर्ष): इसके तहत प्रत्येक जनपद से 150-150 बालक एवं बालिकाओं का चयन किया जाएगा, जिन्हें ₹1500 प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना (14 से 23 वर्ष): इसके तहत प्रत्येक जनपद से 100-100 बालक एवं बालिकाओं को चुना जाएगा, जिन्हें ₹2000 प्रति माह छात्रवृत्ति और खेल उपकरण खरीदने के लिए ₹10,000 प्रति वर्ष अलग से दिए जाएंगे।

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