उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को 20 जुलाई तक चल रहे कोविड-प्रेरित लॉकडाउन विस्तार की घोषणा की। यह निर्णय राज्य में कोविड-19 महामारी को देखते हुए आया है। प्रतिबंध 20 जुलाई, 2021 को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। शासन ने राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर वीकेंड (सप्ताहांत) में हो रही भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारियों को अपने जिले में पर्यटकों की संख्या सीमित करने और प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेने को अधिकृत कर दिया है। हाल ही में, हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की भीड़ और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने की खबरें इंटरनेट पर परिदृश्य के साथ सामने आई थीं।
जिलाधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। एसओपी के मुताबिक राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की अवधि की आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबीनेट या रेपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इन सभी को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा।
अन्य राज्यों से उत्तराखंड के गांवों में आने वाले प्रवासियों के लिए सात दिन क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य किया गया है। बाजार पूर्व की भांति ही सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक खुले रहेंगे। साप्ताहिक बंदी पूर्व में निर्धारित तिथि पर ही होगी। सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, आडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।
इससे पहले भीइंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हरिद्वार में कुंभ मेले में संक्रमण में विनाशकारी वृद्धि को देखने के बाद सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगामी कांवर यात्रा को रद्द करने का भी आग्रह किया।
राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त सीएम धामी ने कहा था कि हालांकि कांवड़ यात्रा लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है, लेकिन जान बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। साथ ही सरकार का कहना है कि शादियों और अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोगों को ही लगाया गया है।