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नागर स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित…

आदेश:-

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 3397 / रा०नि०आ०-3 / दिनांक 17.01.2025 के द्वारा राज्य के नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन-2024-25 हेतु राज्य के समस्त नागर स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले समस्त राजकीय कार्यालय / शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों / कारीगरों/मजदूरों हेतु मतदान दिवस 23 जनवरी 2025 (दिन बृहस्पतिवार) को सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है तथा उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्रों में पड़ने वाले कोषागार तथा उप कोषागार भी बन्द रहेंगे।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नागर स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले समस्त राजकीय कार्यालय / शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों / मजदूरों हेतु दिनांक 23 जनवरी 2025 (दिन बृहस्पतिवार) को सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है, जिसमें पड़ने वाले कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेंगे।

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