विकासनगर में सीलिंग भूमि पर नियमों की अनदेखी: तहसील व रजिस्ट्रार कार्यालय पर गंभीर आरोप, मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत
तहसील विकासनगर एवं रजिस्ट्रार कार्यालय विकासनगर के अजीबों गरीब कारनामों की शिकायत मुख्यमंत्री उत्तराखंड से की
🌱 चाय बाग की सीलिंग भूमि पर 16 मई 2023 को अपर जिलाधिकारी प्रशासन देहरादून द्वारा उ. प्र. अधि. जो. सी. आरोपण 1960 की धारा 6(1) घ , 6(2) के उल्लंघन परिपेक्ष में भूमि के क्रय विक्रय पर रोक लगाई थी जिसमें ग्राम अम्बाड़ी भी शामिल था ।
🌱🌱 जिसमें पुराने खसरे नंबरों की सूची रजिस्ट्रार विकासनगर प्रथम , द्वितीय एवं तहसील विकासनगर को भी भेजी थी परंतु आश्चर्य तब हुआ जब सुमित कुमार पूर्व एन सी सी कैडेट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में जिलाधिकारी देहरादून से सीलिंग भूमि की जांच की सत्यापित प्रति मांगी।
🌱🌱🌱 जिससे खुलासा हुआ कि रोक के बावजूद रजिस्ट्रार विकासनगर प्रथम एवं द्वितीय ने ग्राम अम्बाड़ी में मिलकर रोक के बाद से लेकर आज तक कुल 23 विलेख /deed दर्ज की जिनमें से 13 सेल डीड/रजिस्ट्री हुई , 4 गिफ्ट डीड , 2 बैंक फाइल , 01 एग्रीमेंट, 02 Mortgage एवं 01 cancellation रजिस्टर किए गए।
🌱🌱🌱🌱 इसी क्रम में उक्त 23 में से 08 दाखिल खारिज हेतु
नायब तहसीलदार विकासनगर के सामने वाद चला जिसमें उनके द्वारा दाखिल ख़ारिज भी दर्ज कर दिए।।
🌱🌱🌱🌱🌱 उक्त सम्पूर्ण प्रकरण की शिकायत सुमित कुमार पूर्व एन सी सी कैडेट द्वारा मुख्यमंत्री उत्तराखंड समेत अपर जिलाधिकारी प्रशासन देहरादून जय भारत सिंह से 20 मई 2025 को की जिसमें ” ग्रामीण सीलिंग की चाय बाग भूमि पर लगी ग्रामीण सीलिंग के बावजूद उप निबंधक प्रथम एवं द्वितीय विकासनगर एवं नायब तहसीलदार विकासनगर द्वारा किए गए रजिस्ट्री एवं दाखिल खारिज विधिविरुद करने के आरोप लगाए हैं एवं तत्काल संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की ।
गजब का खेल हैं जनाब, जब रजिस्ट्री और दाखिल खारिज ही सरकारी विभाग कर रहे हैं तो चाय बाग की भूमि पर सीलिंग लगाने का क्या फायदा ??? आखिर क्यों सरकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा ही नियमों की अवहेलना की गई है???
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