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दूसरे राज्यों में जाने पर नहीं बदलना होगा गाड़ी का नंबर, भारत सरकार ने शुरू की BH सीरीज

अब सरकार ने इस नियम को बदल दिया है और ऐसी गाड़ियों के लिए बीएच सीरीज शुरू कर दिया है. ऐसी गाड़ियों को बस एक बार बीएच सीरीज का नंबर लेना होगा. बाद में किसी भी राज्य में तबादला हो, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. केंद्र सरकार की ओर से शुरू यह नया नियम 15 सितंबर को लागू होने जा रहा है.

नई दिल्ली:गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है. यह सुविधा उन गाड़ियों को मिलेगी जो अकसर एक से दूसरे राज्यों में आती-जाती रहती हैं. रजिस्ट्रेशन यह सुविधा पूरी तरह से प्राइवेट गाड़ियों के लिए होगी. अब तक यही नियम है कि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में ट्रांसफर लेता है और अपनी गाड़ी उस प्रांत में ले जाता है तो वहां के हिसाब से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है. अब इस तरह की परेशानी नहीं होगी क्योंकि केंद्र सरकार ने भारत सीरीज (BH) की सर्विस शुरू कर दी है. यह उन गाड़ियों पर लागू होगा जिन्हें दूसरे राज्यों में आना-जाना होता है।

इसे आसानी से समझने के लिए जान सकते हैं कि गाड़ियों के नंबर प्लेट पर जैसे दिल्ली के लिए डीएल, हरियाणा के लिए एचआर, पंजाब के लिए पीबी, बिहार के लिए बीआर या उत्तर प्रदेश के लिए यूपी जैसे अल्फाबेट लिखे जाते हैं, उसी तरह नंबर प्लेट पर बीएच यानी कि भारत का शॉर्ट नेम लिखा जाएगा. नौकरी पेशा में ऐसे कई लोग होते हैं जिनका काम के सिलसिले में अक्सर अन्य प्रांतों में तबादला होता रहता है. तबादला होते ही ऐसे लोगों की बड़ी सिरदर्दी अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट बदलवाना होता है. इसके पहले उन्हें उस राज्य के हिसाब से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है।

अगर गाड़ी 10 लाख रुपये तक की है तो 8 परसेंट, 10 से 20 लाख तक की गाड़ी के लिए 10 परसेंट और 20 लाख से ज्यादा कीमत की गाड़ी के लिए 12 परसेंट रोड टैक्स देना होगा. रजिस्ट्रेशन का खर्च रोड टैक्स में ही शामिल होगा।

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