News India24 uk

No.1 News Portal of India

उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू ओमीक्रोन और कोरोनावायरस देखते हुए सरकार ने लिया फैसला

देहरादून: कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी के साथ ओमिक्रॉन के बढ़त मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों ने सुरक्षा के लिहाज से सख्ती बरतना शुरू कर दिया है।

इसी के तहत उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. जिसके बाद प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है. रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू प्रभावी रहेगा.

इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं. इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं के आवागमन की अनुमति रहेगी. बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू का लगाया जा चुका है।

यह सेवाएं 24 घंटे होंगी संचालित

-उत्तराखंड में रात्रि कर्फ्यू के दौरान समस्त स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे संचालित होंगी। सभी चिकित्सा कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी।

-तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री।

-पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।

-बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं जारी रहेंगी।

-डाक सेवाएं, दूरसंचार, इंटरनेट सेवा, प्रसारण और केबल सेवाएं जारी रहेंगी।

-कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवा जारी रहेगी।

-सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों से एसओपी के अधीन आवागमन जारी रहेगा।

– सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री लोड करने और उतारने की अनुमति रहेगी। सभी होलसेलर और रिटेलर दुकानों को गोदामों से सामान लोड करने और उतारने की दैनिक रूप से अनुमति होगी।

-राज्य और अंतरराज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति होगी।

– रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बस, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा आदी यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज और टिकट दिखाने पर ही आवागमन की अनुमति होगी।

-विक्रम, ऑटो, टैक्सी को यात्रा की अनुमति होगी।

-मीडिया कर्मियों को वैध आईडी के साथ एसओपी और प्रोटोकॉल के अधीन वाहनों में जाने की अनुमति होगी।

– आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और कोविड प्रबंधन में शामिल सरकार और स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी।

-निजी वाहनों के आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति होगी।

-शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी इंडस्ट्री कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल और एसओपी के अधीन संचालन की अनुमति होगी। इसकी निगरानी जिला प्रशासन करेगा।

error: Content is protected !!