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देहरादून आरटीओ में 14 मार्च से अपॉइंटमेंट की शर्त हुई खत्म, 120 आवेदक दे सकेंगे लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट

देहरादून। अब आरटीओ में किसी भी काम के लिए पूर्व अपाइंटमेंट लेने की शर्त पूरी तरह खत्म हो जाएगी। दो सप्ताह पूर्व लर्निंग लाइसेंस को छोड़कर बाकी कार्यों के लिए सीमित संख्या के आवेदन एवं अपाइंटमेंट की शर्त हटा ली गई थी।

लर्निंग लाइसेंस में ज्यादा बैकलाग होने की वजह से अपाइंटमेंट की शर्त अभी लागू है। अभी लर्निंग लाइसेंस के रोज 90 आवेदक आवेदन कर रहे हैं, जिसमें से 60 नए, जबकि 30 पुराने बैकलाग के हैं, मगर सोमवार से लर्निंग लाइसेंस के स्लाट बढ़ाने के साथ ही अपाइटमेंट की शर्त भी समाप्त हो जाएगी। आरटीओ प्रशासन दिनेश चंद्र पठोई ने बताया कि सोमवार यानी 14 मार्च से रोज 120 आवेदक लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट दे सकेंगे।

कोरोना की तीसरी लहर के कारण बीती सात जनवरी को आरटीओ कार्यालय जनता के लिए बंद कर दिया गया था। इसके बाद 24 जनवरी से सीमित संख्या व अपाइंटमेंट की शर्त के साथ कार्य शुरू किए गए, मगर लर्निंग लाइसेंस का काम बंद रहा। फरवरी के पहले हफ्ते में बैकलाग के 30 आवेदक को लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट की स्वीकृति दी गई थी। फरवरी के तीसरे हफ्ते में बैकलाग के अलावा 60 नए आवेदक को भी लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट देने की स्वीकृति दी गई। इस दौरान फिटनेस, वाहन पंजीकरण, टैक्स, चालान आदि सभी कार्यों में सीमित संख्या में आवेदन व अपाइंटमेंट की शर्त खत्म कर दी गई, लेकिन लर्निंग लाइसेंस के आवेदन में यह शर्त लागू रखी गई। अपाइंटमेंट लेने के लिए आवेदक रोजाना सुबह आनलाइन बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें दो-दो हफ्ते तक भी अपाइंटमेंट नहीं मिल पाते। परेशान लोग पिछले कईं दिनों से परिवहन अधिकारियों से अपाइंटमेंट की व्यवस्था को खत्म करने की मांग कर रहे थे।

आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई ने मंगलवार को अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठकर प्रतिदिन चल रहे कार्यों का परीक्षण कराया। जिसमें बताया गया कि अब राज्य सरकार के अन्य संस्थानों में भी सीमित संख्या की शर्त खत्म हो गई है और पूर्व की सामान्य व्यवस्था के तहत कार्य चल रहा। जिस पर आरटीओ पठोई ने दून आरटीओ कार्यालय में भी अपाइंटमेंट की शर्त खत्म करने का निर्णय लिया। आरटीओ ने बताया कि नई व्यवस्था 14 मार्च से लागू होगी। साथ ही लर्निंग लाइसेंस के स्लाट 90 से बढ़ा 120 किए जा रहे। अब आवेदन के बाद जनता सीधे पटल पर कार्य करा सकेगी। हालांकि, शारीरिक दूरी एवं मास्क का पालन करना होगा।

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