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उत्तराखंड में सरकार द्वारा अन्य राज्यों से कच्ची खनन सामग्री लाने पर प्रतिबंध हटाने के विरोध में दिया ज्ञापन

हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड में कच्ची खनन सामग्री जिसमें धूली बजरी/कोर सेंड प्लास्तर का रेत/फाइन सैंड बोल्डर इत्यादि पर उत्तराखंड सरकार द्वारा अधिसूचना 562 के माध्यम से उक्त समस्त खनन सामग्रियों को हिमाचल से उत्तराखंड सीमा में प्रवेश पर प्रतिबंधित किया था परंतू कुछ समय पहले अधिसूचना 562 में संशोधन करते हुए उक्त कच्ची खनन सामग्री को उत्तराखंड सरकार द्वारा खोल दिया गया एवं 7% टैक्स लागू कर दिया जिसका फायदा उत्तराखंड के ट्रांसपोर्टर जमकर उठा रहे हैं सैकड़ो की संख्या में प्रतिदिन ट्रक डंपर ओवरलोड होकर हिमाचल से उत्तराखंड की सीमा में फर्राटे भरते देखे जा सकते हैं एक बिल पर दो राउंड लगाना उक्त डंपर चालकों की प्राथमिकता होती है वही इसके दूसरी ओर उक्त डंपरों में मानक से दुगनी खनन सामग्री ढोई जा रही है परंतु 7% टैक्स केवल वाहन के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किए गए वजन अनुसार काटा जा रहा है।

अनुमानित यदि वाहन की वजन वेध क्षमता 20 टन है तो उक्त वाहन पर 30 या 35 टन वजन ढोया जा रहा है जिससे सरकार को भारी राजस्व की हानि प्रतिदिन हो रही है इसी संबंध में एक ज्ञापन/ शिकायती प्रार्थना पत्र श्री रजत सिह जी द्वारा जिला अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया सरकार उक्त संवेदनशील प्रकरण का तत्काल संज्ञान ले ताकि भविष्य में सड़कों पर बेतहाशा ओवरलोड दुर्घटना करते वाहनों पर अंकुश लगाया जाए एवं सरकार की टैक्स की चोरी को रोका जा सके।

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