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फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से जमीन का मिलने वाला मुआवजा हड़पने के मामले में पटवारी सहित सात पर हुआ मुकदमा दर्ज

विकासनगर-धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से दस्तावेजों की कूटरचना कर एवं षडयंत्र कर दूसरे की भूमि को अपनी दिखाकर नेशनल हाईवे से मिलने वाले करोड़ों रुपए का मुआवजा लेने के चक्कर में कोर्ट के आदेश के बाद पटवारी और तीन नेताओं सहित सात पर हुआ थाना कोतवाली देहरादून में मुकदमा दर्ज।

हसनपुर निवासी जेद रफी अंसारी, विकासनगर निवासी जुनैद और शंकरपुर कैंचीवाला निवासी शिवराम उक्त सभी तीनों ने थाना कोतवाली स्तर पर अलग-अलग शिकायतों में कोई कार्यवाही न होने के बाद 19 मार्च को एसएसपी देहरादून को शिकायत की थी आरोपियों की ऊंची पहुंच के चलते जिस पर कोई कार्यवाही ना होती देख माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया शिकायत में बताया गया था कि बुड्ढी निवासी गुलजार अहमद पूर्व दर्जा राज्य मंत्री, सभावाला निवासी कमरुद्दीन पुर्व जिला पंचायत सदस्य और पूर्व ग्राम प्रधान, सहसपुर निवासी राजेंद्र पूर्व ब्लाक प्रमुख, सभावाला निवासी कुंदन सिंह, हिंदूवाला निवासी इस्लाम ,शाहिद ने पटवारी से मिली भगत कर पीड़ितों की जमीन अधिग्रहण का NH से मिलने वाला करोड़ों रुपए का मुआवजा हड़पने के चक्कर में कूटरचित दस्तावेज तैयार कराए और क्षेत्रीय पटवारी डिंपल सिंह से मिलीभगत कर झूठे दस्तावेजों को आधार बनाकर आरोपियों ने अपने पक्ष में रिपोर्ट लगवा कर SLO ऑफिस देहरादून को दिए जिससे मुआवजे की करोड़ों रुपए की रकम असली हकदार को ना मिलकर उनके खाते में आ जाए जिसकी एसआईटी द्वारा जांच की गई तो जमीन असली हकदारों के ही नाम की रिपोर्ट लगाई गई।

देहरादून सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के बाद कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए जिस पर सीओ सिटी के द्वारा बताया गया कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद उपरोक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध तीन अलग-अलग मुकदमे आईपीसी की धारा 120-B,177,182,420 के अंतर्गत पंजीकृत कर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी गयी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में भी 1 मार्च 2024 को जेद रफी अंसारी की शिकायत पर विकासनगर कोर्ट के आदेश के बाद गुलजार अहमद कमरुद्दीन और राजेंद्र सहित कुछ अन्य लोगों पर सहसपुर थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमे पंजीकृत है जिसकी अभी जांच प्रचलित है।

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