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बिना किसी अनुमति के वातावरण में जहर घोलता अवैध रूप से बड़ी कंपनी का चल रहा हॉट मिक्स प्लांट, संबंधित विभाग मौन

प्रदूषण विभाग,खनन विभाग,भूतत्व विभाग,अग्निशमन विभाग, जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन सब के सब मौन।।

विकासनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत बिना किसी विभागीय अनुमति और सभी मानकों को ताक पर रखकर हॉट मिक्स प्लांट का संचालन किया जा रहा है जिससे आसपास के वातावरण को दूषित कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम उक्त प्लांट से हो रहा है।

आपको बता दें कि NH का निर्माण कर रही MKC कंपनी के द्वारा जाटोवाला माजरी के पास में आसन नदी की ओर एक हॉट मिक्स प्लांट का संचालन किया जा रहा है जिसमें सभी मानकों को दरकिनार करते हुए वह भी बिना किसी विभागीय अनुमति के वातावरण में जहर घोलने का काम किया जा रहा है ।सूत्रों की अगर मानें तो उक्त हॉट मिक्स प्लांट के पास ना तो प्रदूषण विभाग ना ही NGT से कोई अनुमति,न कोई फायर उपकरण और ना ही खनन विभाग से कोई अनुमति ली गई है यहां तक की उक्त हॉट मिक्स प्लांट की ना तो चारदीवारी है ना हरित पट्टी, ना फायर उपकरण और ना ही उक्त प्लांट पर किसी प्रकार का कोई सीसीटीवी कैमरा है।

उक्त हॉट मिक्स प्लांट के आसपास ग्रामीणों की खेती की जमीन है पास ही आसन नदी भी है। उक्त हॉट मिक्स प्लांट से निकलने वाले वेस्टेज को जमीन में ही छोड़ दिया जा रहा है जिससे भूमि में जहरीले तत्व का मिश्रण हो रहा है इससे सीधे-सीधे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उक्त हॉट मिक्स प्लांट से निकलने वाले धुएं से पूरा वातावरण दूषित हो रहा है जिसके आने वाले समय में ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परिणाम भुगतने पड सकते हैं।उक्त हॉट मिक्स प्लांट पर खनिज सामग्री भी भारी मात्रा में इकट्ठा की गई है। जब इस बाबत संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि बड़ी कंपनी है बड़ा काम है ऊपर से आदेश हैं।

अब यहां सवाल यह उठता है कि क्या सारे नियम और मानक सिर्फ आम जनता और छोटी कंपनियों के लिए ही हैं ,बड़ी कंपनी के लिए कोई नियम, कोई विभागीय अनुमति, किसी प्रकार के कोई मानक और यहां तक की सरकार और माननीय न्यायालय का भी कोई आदेश लागू नहीं होता है ।

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