नैनीताल, 22 जुलाई उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी उपकारागार में एक कैदी की हिरासत में हुई मौत के मामले में बृहस्पतिवार को सीबीआई जांच के आदेश दिए।
उच्च न्यायालय ने मामले से निपटने में कथित लापरवाही के लिए नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और हल्द्वानी के सर्किल अधिकारी के स्थानांतरण के भी आदेश दिए।
मृतक कैदी की पत्नी भारती द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी ने उक्त आदेश दिए।
न्यायमूर्ति मैठाणी ने कहा कि जांच में दखलंदाजी रोकने के लिए भी अधिकारियों का स्थानांतरण आवश्यक है।
एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, दुव्यर्वहार और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार उधमसिंह नगर जिले के कुंडेश्वरी काशीपुर निवासी प्रवेश कुमार दयाल की इस साल मार्च में संदिग्ध परिस्थितियों में हल्द्वानी उप कारागार में मौत हो गयी थी।
दयाल की पत्नी ने पुलिस अधिकारियों और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी मौत की जांच की मांग की थी।