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अब पोस्टमार्टम ना कराने की अर्जी पर एसडीएम ले सकते हैं निर्णय

देहरादून। आमतौर पर दुर्घटना या कुछ अन्य कारणों के चलते होने वाली मृत्यु में शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है। कई मामलों में व्यावहारिकता और शंका दूर होने की दशा में बिना पोस्टमार्टम के भी शव का अंतिम संस्कार किया जा सकता है।

हालांकि, इसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करनी होती है। अब तक की व्यवस्था में यह अनुमति सिर्फ जिलाधिकारी स्तर से दी जा सकती थी। इसके चलते मृतक व्यक्ति के स्वजन को दुख की घड़ी में भी अनावश्यक परेशान होना पड़ता था। जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने इस बात को समझते हुए यह अधिकार उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) को हस्तांतरित कर दिया है।

जिलाधिकारी के मुताबिक, देहरादून जिला मैदान के साथ ही पर्वतीय भूभाग में भी बंटा है। ऐसे में कई क्षेत्रों के नागरिकों को जिला मुख्यालय आने में काफी समय लग जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के दौरान संबंधित स्वजन शोकाकुल रहते हैं और वह यही चाहते हैं कि अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कर दिया जाए। जिन मामलों में सामान्यत: पोस्टमार्टम कराया जाता है, उनमें इस प्रक्रिया से छूट पाने के लिए अनुमति जरूरी होती है। इसके लिए स्वजन जिलाधिकारी कार्यालय आने को विवश रहते हैं। लिहाजा, नई व्यवस्था के तहत अगर किसी प्रकरण में जांच अधिकारी/थानाध्यक्ष की आख्या पर संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी की संस्तुति मिल चुकी है तो उन प्रकरणों में पोस्टमार्टम से छूट दी जा सकेगी। नगर क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट व अन्य क्षेत्रों में उपजिलाधिकारी इसकी अनुमति प्रदान कर सकेंगे।

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