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न्यायालय के आदेश पर महिला समेत दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

देहरादून: सेलाकुई थाना पुलिस ने ऋण अदा किये बगैर वाहन बेंचने और क्रेता के साथ धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय के आदेश पर महिला समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

न्यायालय में दिये प्रार्थना पत्र में क्रेता ने आरोप लगाया था कि वाहन बेचते समय विक्रेता पक्ष ने उससे झूठ बोला और बैंक से जब रिकवरी आदेश जारी हुआ तो सच सामने आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हरिपुर सेलाकुई निवासी अनिल आहुजा के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। अनिल ने आरोप लगाया कि विम्मी और नरेश निवासी निगम रोड हरिपुर से उन्होंने नवंबर 2019 में कार खरीदी। अनुबंध में विम्मी और नरेश ने कहा कि वाहन सभी प्रकार से भार, बंधन से मुक्त है और उस पर कोई ऋण नहीं है। अनिल ने साढ़े चार लाख रुपये देकर कार अपनी सुपुर्दगी में ले ली और दोनों से निरंतर एनओसी मांगते रहे। कुछ माह बीता तो बैंक कर्मियों की ओर बताया गया कि वाहन की किस्तों को नहीं चुकाया गया है। बैंक ने वाहन को रिकवर करने के आदेश भी जारी कर दिए। अनिल ने जब इस संबंध में नरेश से फोन पर वार्ता की और बैंक रिकवरी के बारे में बताया तो, आरोप है कि विम्मी और नरेश ने उनके साथ गाली गलौज की। इसी क्रम में उन्होंने रुपया हड़पने के लिए एक फर्जी और कूटरचित अनुबंध भी तैयार कर लिया। अनिल ने कहा कि जब सेलाकुई थाने में उन्होंने तहरीर दी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। थानाध्यक्ष मनमोहन सिंह नेगी के अनुसार न्यायालय के आदेश पर महिला समेत दो के खिलाफ धोखाधड़ी, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला काफी पुराना है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है।

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