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अब शिक्षकों का हर 5 साल में होगा अनिवार्य स्थानांतरण

प्रदेश के सबसे बड़े विभाग शिक्षा में स्थानांतरण को लेकर हर वर्ष विवाद की नौबत रहती है। प्रदेश में वर्षों से दूरस्थ ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात शिक्षक स्थानांतरण को न तो तरसेंगे और न ही हाथ-पांव मारने होंगे।पांच वर्ष की सेवा के बाद उनका अनिवार्य स्थानांतरण (Mandatory Transfer) होगा। यह कार्य साफ्टवेयर स्वयं करेगा। शिक्षा विभाग के कार्मिकों की दया दृष्टि पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। हरियाणा में शिक्षकों के लिए लागू स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) को उत्तराखंड अपनाने जा रहा है। स्थानांतरण में पारदर्शिता लाने की शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत (Dhan Singh Rawat) की चाह देखते हुए मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने भी इस नीति से संबंधित प्रारूप शीघ्र बनाने को कहा है। नई नीति के बाद वर्तमान स्थानांतरण एक्ट में संशोधन अपरिहार्य हो जाएगा।

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