मसूरी नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में मसूरी पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट अधिनियम और आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।आरोपित फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम गठित कर दी गई है।
मसूरी कोतवाल दिगपाल सिंह ने बताया कि पीड़ित की मां ने मसूरी कोतवाली में शिकायत की थी कि 19 वर्षीय नानू उर्फ आदित्य निवासी बिजनौर उनकी 16 साल की लड़की को बहला फुसलाकर देहरादून से मसूरी लाया और यहां पर उसके साथ दुष्कर्म करके उसे होटल में छोड़कर भाग गया।
उन्होंने बताया कि पीड़ित ने अपनी मां को उसके साथ हुए दुष्कर्म के बारे में बताया। इस पर पीड़ित की मां ने मसूरी कोतवाली में लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित युवती का मेडिकल कराया और आरोपित के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम, आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपित वह युवक मसूरी के ही होटल में काम करता था।