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कोर्ट ने ड्रग तस्कर को सुनाई 1 लाख रुपए जुर्माने और 15 साल की सजा

देहरादून: एनडीपीएस के स्पेशल जज मनोज गर्ब्याल की कोर्ट ने स्मैक तस्कर को 15 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया है. वहीं कोर्ट ने कहा कि जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है. एनडीपीएस मामले में दोषी मोहम्मद खुर्शीद उत्तर प्रदेश के बरेली में मीरगंज का रहने वाला है।

बता दें कि 04 सितंबर 2019 को प्रेमनगर थाने में तैनात एसआई नवनीत भंडारी और उनकी टीम नंदा की चौकी के पास चेकिंग कर रही थी. इस दौरान जानकारी मिली कि बरेली का एक युवक स्मैक की तस्करी करने आ रहा है. पुलिस टीम ने एक बस को रुकवाया तो उसमें संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया. पुलिस द्वारा व्यक्ति से पूछताछ करनी चाही तो वह भागने की कोशिश करने लगा. पुलिस ने व्यक्ति को बस में ही हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 650 ग्राम स्मैक बरामद की गयी थी. पुलिसिया पूछताछ में उसने अपना नाम खुर्शीद निवासी बरेली बताया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया था. उसके बाद पुलिस ने 20 मार्च 2020 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि अदालत में 11 गवाह पेश किए गए. इनके आधार पर दोषी को 15 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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