कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी देहरादून ने अपने पिछले जारी आदेश 26 अप्रैल शाम 7:00 बजे से 3 मई कि सुबह 5:00 बजे तक का कॉविड कर्फ्यू मैं कुछ संशोधन कर कोविड कर्फ्यू का दायरा बढ़ा दिया गया इसमें नगर निगम देहरादून ,नगर निगम ऋषिकेश,गढ़ी कैंट,क्लेमेंट टाउन,छावनी परिषद के साथ-साथ विकासनगर,हरबर्टपुर,डोईवाला तथा मसूरी क्षेत्र को भी शामिल कर दिया गया।
लगातार देखने में आ रहा था कि लोग काफी भारी संख्या में बाजारों में शॉपिंग कर रहे थे जिसमें जारी कोरोना गाइडलाइन के सभी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी न्यूज़ इन ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था कि बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते कोई नजर नहीं आ रहा था दुकानों पर लगातार ग्राहकों की भीड़ जमा हो रही थी लोग बेपरवाह होकर बाजारों में आम दिनों की तरह घूम रहे थे जोकि कोरोना संक्रमण को बढ़ने का खुला न्यौता दे रहा था जिसके चलते जिलाधिकारी देहरादून ने इस बात का गंभीरता से संज्ञान लिया और जिन बाजारों में अधिक भीड़ जमा हो रही थी उन सभी इलाकों को कोरोना कर्फ्यू में सम्मिलित कर आदेश जारी किया।
अब इन इलाकों में कोरोना कब यू के दौरान दोपहर 2:00 बजे तक फल सब्जी,बेकरी,डेरी,मीट मछली (वैध लाइसेंस धारी) राशन,सरकारी सस्ता गल्ला, पशु चारा तथा अंडे की दुकानें ही खुली रह सकेंगी।