उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रश्नपत्र लीक मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का अनुरोध करने वाले कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी को सोमवार को निर्देश दिया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप के अपने अधिकार को स्पष्ट करें।
कापड़ी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने उनसे 12 सितंबर तक यह स्पष्ट करने को कहा कि उन्हें इस मामले में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा की जा रही जांच पर भरोसा क्यों नहीं है ।
अदालत ने उनसे अदालत में इस मामले में जनहित याचिका दायर करने के उनके अधिकार को भी स्पष्ट करने को कहा ।
कापड़ी ने साल की शुरूआत में हुए विधानसभा चुनाव में खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पराजित किया था। वह राज्य विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष भी हैं। दोबारा सरकार की कमान मिलने के बाद धामी चंपावत से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे ।
याचिका में कापड़ी ने कहा है कि एसटीएफ चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाओं की सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। एसटीएफ एक माह से अधिक समय की जांच के दौरान अब तक 34 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है ।
याचिका में कहा गया है कि मामले में एसटीएफ ने केवल छोटी मछलियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बड़े आरोपी अब तक शिकंजे से दूर हैं। कापड़ी ने सरकार पर दोषियों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया।