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हॉस्पिटल के गेस्ट हाउस में बिना सूचना दिए ठहराए गए चार विदेशी, प्रबंधक के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज

विकासनगर-लेमन क्रिश्चियन हॉस्पिटल के प्रबंधक ने 5 दिनों तक विदेशी नागरिकों को हॉस्पिटल के गेस्ट हाउस में ठहराने की सूचना पुलिस/अभीसूचना विभाग को ना दिए जाने पर हॉस्पिटल के प्रबंधक के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा किया गया दर्ज।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 01-01-2023 को स्थानीय अभिसूचना इकाई देहरादून की ओर से एक प्रार्थना पत्र कोतवाली विकासनगर में दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया गया कि लेहमन क्रिश्चियन हॉस्पिटल, हरबर्टपुर प्रबंधक डा० मैथ्यू सैमुएल (प्रबन्ध संचालक लेहमन हॉस्पिटल विकासनगर जनपद देहरादून) द्वारा लेहमन हॉस्पिटल के गेस्ट में 04 विदेशी राष्ट्रिकों JASON C GEMMER धारक पासपोर्ट स० 549953256 वैधता दिनांक 26.07.2027 JENNIFER CHRISTINE GEMMER धारक पासपोर्ट सO 549951686 वैधता दिनांक 26.07.2027 व उनके दो बच्चों द्वारा दिनांक 13.12.2022 से दिनांक 17.12.2022 तक निवास कराया गया। जिसकी सूचना प्रबंधक डॉरमेट्री सेमुअल ने पुलिस/अभिसूचना विभाग को उपलब्ध नहीं करायी। बताया गया कि पूर्व मे भी इस कार्यालय द्वारा C फॉर्म न भरने के सम्बन्ध में आपको नोटिस दिये गये है। हॉस्पिटल प्रबंधक डॉ सैम्युल मैथ्यूज/हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा बार बार सूचना छिपाए जाने के कारण हॉस्पिटल प्रबंधक के विरूद्ध THE FOREIGNER’S ACT, 1946 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत करने की कार्यवाही अमल में लायी जाए।

कोतवाली विकासनगर द्वारा तहरीर के आधार पर अभिलेखों में मुकदमा अपराध विदेशी अधिनियम 1946 के अन्तर्गत पंजीकृत कर कार्यवाही शुरू कर दी गई।

आपको बता दें कि THE FOREIGNER’S ACT, 1946 की धारा 7 व भारत सरकार के वर्तमान आदेशानुसार (गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.03.2016), होटल / गैस्ट हाउस या अन्य कोई निवास स्थान पर विदेशी नागरिकों के आगमन / ठहरने की सूचना विदेशी नागरिक के आगमन के 24 घण्टे के अन्दर ऑनलाईन माध्यम से विदेशी पंजीकरण कार्यालय को देना अनिवार्य है।

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