देहरादून: प्रदेश में अब परिवहन कर अधिकारी और प्राविधिक निरीक्षक पद से सहायक संभागीय अधिकारी पद पर पदोन्नति के लिए कोटा तय होगा। एआरटीओ के पदोन्नति के रिक्त पदों में से 67 प्रतिशत पद परिवहन कर अधिकारी और 33 प्रतिशत पद प्राविधिक निरीक्षक से भरे जाएंगे।
इसके लिए शासन ने उत्तराखंड परिवहन सेवा नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी है। नियमावली में संयुक्त आयुक्त के नए पद और अपर परिवहन आयुक्त के पद के लिए योग्यता भी तय की गई है।
परिवहन विभाग में अभी तक प्रदेश की अपनी सेवा नियमावली नहीं थी। यहां अभी तक उत्तर प्रदेश की 1990 की सेवा नियमावली के अनुसार ही व्यवस्था चल रही थी। इसमें सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों के पद पर पदोन्नति के लिए कोटा तय नहीं था।
इससे विभाग अपने स्तर से ही अधिकारियों की पदोन्नति कर रहा था। ऐसे प्रकरण न्यायालय तक पहुंच रहे थे। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने परिवहन कर अधीक्षक और प्राविधिक निरीक्षक का कोटा तय करते हुए नई नियमावली शासन को भेजी थी, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य में अभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों के 32 पद हैं। इनमें 16 पद पदोन्नति के हैं। ऐसे में इन पदों में 11 पद परिवहन कर अधीक्षक और पांच पद प्राविधिक निरीक्षकों से भरे जाएंगे।
इसके साथ ही नियमावली में संयुक्त परिवहन आयुक्त का नया पद सृजित किया गया है। वहीं, अपर परिवहन आयुक्त पद के लिए संयुक्त परिवहन आयुक्त पद पर एक वर्ष की सेवा अनिवार्य रखी गई है।