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उत्तराखंड सरकार ने 6200 कर्मचारियों को दिया पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प,अधिसूचना जारी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिसूचना जारी की है। जिसके तहत, जिन सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति 1 अक्तूबर 2005 से पहले जारी किए हुए विज्ञापन से हुई थी उन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लिए विकल्प दे दिया गया है।

इसके अंतर्गत 6200 कर्मचारी आते हैं, सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को अधिसूचना जारी करके 15 फरवरी तक विकल्प मांगे है।

धामी सरकार ने यह नियम इसलिए जारी किया है क्यूंकि, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली के लागू होने तक के कर्मचारियों को लाभ देने का आदेश दिया था। इसलिए 2005 से पूर्व वाले कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की गयी है। मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन के जारी किये हुए अधिसूचना के अनुसार, यह नियम उन कर्मचरियों पर भी लागू है जो भले ही वर्तमान में नए पेंशन योजना के अधीन है लिखनी उनकी भर्ती 2005 से पूर्व के विज्ञापन से हुई थी। वे अपनी पुरानी पेंशन के लिए आवेदन दे सकते है। यह 6200 कर्मचारियों की नियुक्ति 2005 के बाद हुई थी पर विज्ञापन में नाम पहले ही जारी हो चुके थे।

इस नियम के साथ ही साथ एक फार्म भी जारी किया गया है, जिसमें कर्मचारी का नाम, पदनाम, वेतनमान, विभाग का नाम, विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम, विज्ञप्ति की तिथि, विभाग में नियुक्ति की तिथि, विभाग में योगदान की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि आदि की जानकारी देनी होगी।

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