उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एकल महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें सस्ता लोन देने का फैसला लिया है। इसको लेकर प्रदेश सरकार अगली कैबिनेट की बैठक में फैसला ले सकती है।
उत्तराखंड सरकार महिला बाल विकास विभाग की ओर से महिलाओं को सस्ता लोन मुहैया कराया जाएगा। प्रदेश सरकार दो लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए 75 फीसदी तक सब्सिडी भी देने जा रही है।
एकल महिलाओं को इस योजना का लाभ देने के लिए प्रदश की सरकार काफी समय से काम कर रही है। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। विभाग की मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इसको लेकर विभागीय सर्वे हो चुका है, जिसके अनुसार प्रदेश में एकल महिलाओं की संख्या तकरीबन चार लाख है। इसमे न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 4 साल की एकल महिलाओं को ही शामिल किया जाएगा।
प्रदेश में इस आयु वर्ष की एकल महिलाओं की संख्या तकरीबन डेढ़ लाख है, जिन्हें प्रदेश सरकार ने सस्ता लोन देने का फैसला लिया है। जिन परियोजनाओं की लागत दो लाख रुपए तक है उसपर सरकार 75 फीसदी तक की सब्सिडी भी देने जा रही है। बची हुई 25 फीसदी राशि को बिना गारंटर के लोन पर दिया जाएगा। इसके लइए महिला की सालाना आय 72 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। एकल महिलाओं में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अविवाहित महिलाएं शामिल हैं।