उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नियुक्तियों में की गई कथित अनियमितताओं पर 21 सिंतबर से पहले विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा।खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूॢत संजय कुमार मिश्रा ने ये निर्देश जारी किए। कापड़ी ने याचिका में मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने की प्रार्थना की है।
रिपोर्ट में राज्य सरकार को यह विस्तार से बताने को कहा गया है कि चयन आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं और पदों पर नियुक्तियों में कैसे अनियमितताएं हुईं। पिछली सुनवाई में अदालत में याचिकाकर्ता से यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि वह मामले की सीबीआई जांच क्यों चाहते हैं, जबकि इसकी तफ्तीश पहले से ही विशेष कार्यबल (एसटीएफ) कर रहा है।
अदालत ने कापड़ी से उनकी याचिका को सुने जाने के अधिकार के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा था। याचिका में कहा गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शिक्षा, पुलिस,वन और ग्राम्य विकास समेत कई विभागों में नियुक्तियां की हैं और हाल में स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में सामने आए घोटाले के आलोक में इनकी भी जांच की जानी चाहिए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई प्रभावशाली व्यक्तियों की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए ।