उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोविड कर्फ्यू की सीमा 22 जून तक बढ़ा दी है। इसके बाद ही राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने सोमवार को बताया कि सरकार ने इस सप्ताह 15 से 22 जून तक छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि इस बीच 4 धाम यात्रा के लिए चमोली जनपद के लोगों को बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ और उत्तरकाशी के लोगों को गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन की सशर्त सहित अनुमति रहेगी।
उन्होंने बताया कि इन सभी स्थानीय श्रद्धालुओं को कोविड संबंधित आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक होगी। उनियाल ने बताया कि मंगलवार से सभी राजस्व न्यायालय खुलने शुरू हो जाएंगे।
जिनमें प्रतिदिन 20 वादों की ही सुनवाई हो सकेगी। उन्होंने बताया कि मिठाई की दुकान सप्ताह में 5 दिन खुलेंगी। जबकि शादी समारोह और अंत्येष्ठि में अब 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। लेकिन शादी मे आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि कल से राज्य में विक्रम, ऑटो को चलाने की अनुमति दे दी गई। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जिलाधिकारी को बाजार खोलने के संबंध में अधिकार दिया गया है।
क्या है नई गाइडलाइंस ?
-राजस्व कोर्ट को सिर्फ 20 लोगों की सीमित संख्या के साथ खोला जाएगा।
-शादी समारोह और अंत्येष्टि में 50 लोगों की अनुमति।
-फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बैकरी, मांस, चिकन और मछली सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलेंगे।
-दुकान, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस, ड्राईक्लीनर्स की दुकानें खोल दी जाएगी।
-ई कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये ऑनलाइन और होम डिलीवरी की मिली मंजूरी।
-होटलों ढाबों में बैठकर खाना नहीं खा सकते, लेकिन होम डिलीवरी जारी रहेगी।
शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है। जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून, जनरल मर्जेन्ट की दुकान और शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकानें भी खुली रहेंगी। इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में 22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी।